कोर्ट में पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे करें। -
कभी बिना वजह पुलिस हमें किसी ना किसी केस में आरोपी बना देती है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है उसके खिलाफ भी कोर्ट में शिकयत की जा सकती है यदि पुलिस आपके खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज कर रही है आप ने पुलिस को बताया भी ,की ये केस हमारे खिलाफ झूठा दर्ज हो रहा है और पुलिस फिर भी आपके खिलाफ केस दर्ज करती है तो आप इसकी शिकायत कोर्ट में निम्न धाराओं के अंतर्गत कर सकते है लेकिन इस शिकायत करने के बाद आप समझौता नहीं कर सकते है।
1. IPC धारा (167) -
IPC धारा 167 के अंतर्गत जो कोई लोक सेवक होते हुए भी छती
कारित करने के आशय से दस्तावेज तैयार करता है उसे तीन वर्ष सजा ए केद या आर्थिक दंड से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
कारित करने के आशय से दस्तावेज तैयार करता है उसे तीन वर्ष सजा ए केद या आर्थिक दंड से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
2. IPC धारा (218) -
IPC धारा 218 के अंतर्गत जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को बचाने के आशय से या सम्पत्ति का समाप्रन करने के आशय से विधि के समाक्छ छती कारित करता है , वह जुरवने व सजा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. IPC धारा (220) -
IPC धारा 220 के अंतर्गत जब किसी प्राधिकारी वाले व्यक्ति द्वारा विधि के प्रतिकूल कार्य कारित होता है तो वह कारावास या जुरवाने या दोनों से दण्डित किया जाएगा जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है
उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आप प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। इस के बाद आप समझौता नहीं कर सकते है
कानून की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए- https://sharimllb.blogspot.com/?m=1
उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आप प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। इस के बाद आप समझौता नहीं कर सकते है
कानून की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए- https://sharimllb.blogspot.com/?m=1
0 Comments