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कैविटेशन क्या होती है? Cavitetion petition kya hoti hai ?

 

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You are welcome once, your own website, today we will talk about Crpc  section 148 of the Indian  court. What is it? It gives citizens rights to cones.





कैविटेशन क्या होती है ?


कैविटेशन क्या होती है? Cavitetion petition kya hoti hai ? -


 इंडियन कोर्ट में कैविटेशन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है यह एक लैटिन शब्द है जो एक पार्टी के द्वारा दी जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि कोर्ट एप्लीकेशन को बिना नोटिस दिए ट्यूशन होती है जो एक पार्टी के द्वारा ली जाती है Crpc section 148 के अंतर्गत की जाती है और क्या फाइल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है क्या होती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या वेट पिटिशन अंडर सेक्शन 14 8 सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत सफाई की जाती है|


 कैविटेशन का मतलब होता है -


कि आप किसी कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर पार्टिकुलर पर्सन ने या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट में मामला दर्ज किया है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट है और कोर्ट के द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए उस मामले में कोर्ट भी आदेश पारित करने से पहले उसके बाद ही कोई फैसला लेगी चाहे कुछ कैसे इसमें जो उन से रिलेटेड कोई एक्शन लिया जा सकता है |


Time duretion of Cavitetion -


 कैविटेशन का टाइम ड्यूरेशन 99 दिन का होता है यानी कि जिस दिन आप क्या वेयर पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देते हैं उसके निदेशक वह इफेक्ट में रहती है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको कोर्स से एक नोटिस भेजकर सूचित किया जाता है एक बार इसका टाइम पूरा हो जाता है तो दुबारा आपको फ्रेश कैविटेशन पिटीशन को फाइल करना होता है|


HOW TO CAVITETION FILE -


 आपको कैविटेशन पिटीशन में अपॉजिट पार्टी का नाम बताना होता है जिस पर आपको शक होता है कि वह आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है कहे तो दुबारा आपको फ्रेश कैविटेशन पिटीशन को फाइल करना होता है आपको कैविटेशन पिटीशन में अपॉजिट पार्टी का नाम बताना होता है जिस पर आपको शक होता है कि वह आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है जब किसी को अंदेशा होता है कि अपॉजिट पार्टी कोई एक्शन लेने वाली है तो उसी कोर्ट में क्या फिर पिटिशन को फाइल कर दिया जाता है ताकि आपकी अपॉजिट पार्टी कोई भी एक्टिविटी कोर्ट में करेगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा |


 कौन भाई कर सकता है एनी पर्सन कम इन अरराय टो अपीयर बिफोर द कोड वहां जहां जब एप्लीकेशन ऑलरेडी बीन मेड इन व्हिच इस ऐसे डर है कि उसके केस में अपॉजिट पार्टी कोई एप्लीकेशन फाइल करने वाली है एक बार कर दी जाती है तू ड्यूटी होती है उसके बारे में थोड़ी होता है सबसे पहले तो कोर्ट का नाम होना जरूरी है जहां पर किस को फाइल किया जाना है इसका कोई नंबर है तो वह भी उस पर मेंशन करना चाहिए उसका नाम जिसके खिलाफ की सारी डिटेल और उसका नाम जो किसी के स्कोर फाइल कर सकता है | उसका  का पूरा एड्रेस भी साफ-साफ लिखा होना चाहिए ताकि उसी एड्रेस पर कोर्ट के द्वारा उसे नोटिस भेजा जा सके | 



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