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*ग्राम प्रधान के अधिकार छीनने के आदेश पर रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट*
🔴इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा में आसफपुर के ग्राम प्रधान के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार छीनने के जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है और याची प्रधान को कार्य करने देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है।
🟣 *यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनील कुमार की याचिका पर अधिवक्ता अग्निवेश* को सुनकर दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को नियमों का पालन करते हुए वैधानिक कार्यवाही करने की छूट भी दी है।
🟠याचिका में 20 अगस्त 2020 के डीएम इटावा के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि पंचायतराज अधिनियम की धारा 27 के तहत उसे कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही जिलाधिकारी ने धारा 95(1)जी का आदेश जारी करने के कारणों को दर्ज किया है।
🟡जिलाधिकारी ने प्रारम्भिक जांच में प्रथमदृष्टया आरोपों की पुष्टि होने के आधार पर याची के अधिकार जब्त करने का आदेश दिया है, जो कानून के विपरीत है।
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