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What is article 19. 1(a.)? अनुच्छेद 19. 1(a) क्या है? by sharimllb.

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आपका एक बार फिर स्वागत है आपकी अपनी website https://sharimllb.blogspot.com/?m=1 आज हम बात करेगें भारतीय संविधान के अनच्छेद 19 1.a. के बारे में , की अनुच्छेद 19.1.a. क्या है? ये नागरिकों को कोन कोन से अधिकार प्रदान करता है। Article 19.1.(a.) जानकारी के लिए आगे पढ़े -

भाषण एंव अभिव्यकित की स्वतंत्रता।-

Article 19 1(a.) -


प्रत्येक नागरिक को भाषण एंव अभिव्यकित की स्वतंत्रता देता है | भारत एक लोकतान्त्रिक राज्य है | भाषण एंव अभिव्यकित की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी लोकतंत्र का मूल आधार होता है| किन्तु यह एक पूर्ण अधिकार नही है, अतः एस अधिकार का प्रयोग article 19( 2) में वर्णित प्रतिबंधो के अधीन ही किया जा सकता है|

प्रेस की स्वतंत्रता।-

Article 19 (1.) -


भाषण की स्वतंत्रता का वर्ण विस्त्रत शब्दों में करता है| यह केवल भाषण की उस स्वतंत्रता तक सीमित नही है, जो मोखिक उच्चारण द्वारा प्रकट होती है, बल्कि यह अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी शामिल करता है, भले ही अभिव्यक्ति लिखित शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती हो| इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मोलिक अधिकार में शामिल है|

भाषण एंव अबिव्यक्ति की स्वतंत्रता प् प्रतिबंध।-

Article 19 (2.) -

Article 19 (2 विधान मंडल को निम्नलिखित आधारों पर रोक लगाने का अधिकार है|

1.राज्य की सुरछा एंव सार्वजानिक व्यवस्था।-


यदि राज्य की सुरछा एंव सार्वजानिक व्यवस्ता में किसी भी प्रकार का कोई बंधक रूप लगता है तो राज्य की विधान मंडल को article 19 (2.) यह अधिकार देता है कि वह पर्वती करने वाले कार्यो को कानून द्वारा दण्डित कर सकता है|

2.विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध।-


किसी मित्र राज्य के विरुद्ध प्रचार को रोकने के लिए विधायक कानून बना सकती है, क्योकि,ऐसा न किया जाये तो भारत के विदेशी नीति असफल हो सकती है|

3.शिष्टाचार एंव नैतिकता।-


शिष्टाचार एंव नैतिकता बनाये रखने के लिए राज्य की सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, क्योकि राज्य में नैतिकता बनाये रखना जरूरी है|

4.न्यायलय की अवज्ञा।-


न्यायालय की गरीमा बनाये रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, क्योकि लोकतान्त्रिक संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्रता होनी चाहिए है|


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