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सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया गया था |

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सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया गया था


 *LEGAL Update*



*यह बहुत अजीब है कि आरोपी की उपस्थिति प्राप्त करने के बजाय, व‌िद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दियाः इलाहाबाद हाईकोर्ट*


⚫इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वह अदालत में पेश होने में विफल रहा था। 


🔴 *जस्टिस केजे ठाकेर की खंडपीठ* ने आदेश को खारिज करते हुए कहा, "यह बहुत अजीब है कि आरोपी की उपस्थिति प्राप्त करने के बजाय, व‌िद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया।"


🔵खंडपीठ ने पाया कि एक अभियुक्त की गैर-मौजूदगी को *सीआरपीसी की धारा 87* (इसके एवज में वारंट जारी करना, सम्मन जारी करने के अलावा) के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में, प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया।


*आदेश को रोकते हुए, खंडपीठ ने कहा,*


🟢"विद्वान मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि अदालत की कार्यवाही का कोई दुरुपयोग न हो। इस मामले में, अभियुक्त द्वारा कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया है, जो यह जानने के बाद भी कि उसके खिलाफ समन जारी किए गए हैं और उसका संशोधन खारिज किया जा चुका है, अदालत के सामने नहीं आया और यह अजीब है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के मामले को, जमानती वारंट जारी करने के चरण में खारिज कर दिया क्योंकि अभियुक्त पहले ही जारी किए गए समन के अनुसार अदालत सामने उपस्थित नहीं हुआ था। प्रक्रिया शुल्क जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था, और इसलिए, सीआरपीसी की धारा 204 के तहत बर्खास्तगी खराब है।",


*पृष्ठभूमि*


🟤 *वर्ष 2012 में धारा 379 (चोरी), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 505 (सार्वजनिक दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार बयान) आईपीसी* के तहत अपराधों के कृत्य के लिए एक एडवोकेट ने *सीआरपीसी की धारा 200 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद* के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। 


*शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग के बाद, अदालत ने आरोपी, जयभगवान सिंह, सब इंस्पेक्टर को समन जारी किया।*


🟣समन के आदेश के बाद, अदालत के समक्ष पेश होने के बजाय, अभियुक्त ने एक संशोधन को प्राथमिकता दी, जिसे पांच फरवरी 2018 को रद्द कर दिया गया। इसके बाद, न्यायाधीश ने आरोपी की उपस्थिति के लिए उच्च अधिकारियों को नोटिस भेजे, लेकिन व्यर्थ रहा।


🟠इसके बाद, शिकायतकर्ता बीमार पड़ गया और न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 204 (4) (प्रक्रिया शुल्क का भुगतान) के तहत 13.8.2018 को आदेश देकर शिकायत को खारिज कर दिया। 


*जांच - परिणाम*


🟡न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी एक "जिद्दी पुलिस ऑफिसर" प्रतीत होता है, जो समन की सेवा और संशोधन को खारिज करने के बावजूद 2012 से अदालत में पेश नहीं हुआ है। 


➡️कोर्ट ने कहा, "यह बहुत अजीब है कि विद्वान न्यायाधीश, जिनका आदेश चुनौती के अधीन था, उन्होंने अभियुक्त की उपस्थिति प्राप्त करने के ‌लिए आदेश पारित नहीं किए।"


⏩यह देखा गया कि चूंकि समन जारी किया गया था, इसलिए सीआरपीसी की धारा 204 (4) के तहत प्रक्रिया शुल्क की आवश्यकता पहले से ही अनुपालित थी। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट को आपराधिक मामले के साथ आगे बढ़ना चाहिए था क्योंकि शिकायतकर्ता की उपस्थिति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी। 


*कोर्ट ने कहा,*


⚪"एक बार जब प्रक्रिया शुल्क को जोड़ दिया गया है, तो यह अदालत के माध्यम से पुलिस प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त की उपस्थिति को प्राप्त करे, जब तक कि अन्यथा आदेश पारित नहीं किए जाते हैं। 


⏹️मामले को खारिज करने के लिए विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश बिल्कुल गूढ़ है। उक्त चरण आरोपी की उपस्थिति के लिए था जिसे समन जारी किया जा चुका था, और उसे इस बा‌त की जानकारी थी कि समन आदेश पारित किया गया है। आरोपी की पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा सुरक्षा की गई, क्योंकि नोटिस के बाद, उस पर कोई कार्रवाई नहीं गई है। अभियुक्त द्वारा दायर संशोधन भी 5.2.2018 को खारिज कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट द्वारा इन सभी तथ्यात्मक पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। आरोपी की उपस्थिति की मांग के स्तर पर, शिकायतकर्ता की उपस्थिति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी। " 


⏺️इसलिए अदालत ने मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वह आरोपी की उपस्थिति प्राप्त करे, "भले ही उसे पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गैर जमानती वारंट के माध्यम से प्राप्त किया जाए।"


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