> '/> जाने पुलिस के बारे में अपने अधिकार

जाने पुलिस के बारे में अपने अधिकार

जाने पुलिस के बारे में अपने अधिकार-


पुलिस आपको वारंट बिना गिरफ्तार नही कर सकती,जब तक की कोर्ट से कोई बरनट न प्राप्त हो ,हा कुछ जुर्म है जिनमे पुलिस आपको बीना वारंट के गिरफ्तार कर सकती जैसे कतल ,डकेती ,आदि जिनमें जुर्म करने वाले की सजा 7 वर्ष से अधिक हो या 7 वर्ष तक की हो  ऐसे जुर्मो में पुलिस कोर्ट के बिना वारंट प्राप्त हुए भी आपको गिरफ्तार कर सकती  लेकिन उसमे भी कुछ निम्नलिखित शर्ते है -

1 पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगी |
2 आपको यह पूरा अधिकार की आप अपने वकील को या अपने घर से किसी को बुलवा कर ही कोई भी बयान दे |
3अगर महिला हे तो उसको महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी |
4 महिला को सूर्य उद्य होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता |
5 गिरफ्तारी के समय आपके घर वाले पुलिस से  गिरफ्तारी ज्ञापन [Arrest memo] मांग सकते |

FIR दर्ज होने पर क्या करे -

अगर आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाती हे तो भी आप पुलिस से बच सकते है आप कोर्ट में जाये और वकील के माद्यम या खुद अपने कोर्ट में निम्नलिखित प्रार्थना पत्र जैसी प्रार्थना पत्र दे -

              न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे महोदय मोहम्मदी खीरी  



सरकार
   vs
अमन

               WANTED REPORT APPLICATION

श्रीमान जी
            निवेदन है की प्रार्थी थाना मोहम्मदी से किसी अपराध में वांछित बताया जाता यदि प्रार्थी किसी अपराध में वंचित है तो न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहता है इसलिय न्याय हित में थाना मोहम्मदी से वंचित आख्या तलब करना अति आवश्यक है |
               
                           अतः श्रीमान जी से निवेदन है की प्रार्थी के स\सम्बन्ध में थाना मोहम्मदी से आख्या तलब करने की क्रपा करें |
                                                                                                                           प्रार्थी
                                                                                                            अमन पुत्र शाम नि . ग्रा.गोकन थाना
                                                                                                        मोहम्मदी जिला ( खीरी)

                                                                                                                द्वारा  अधिवक्ता

इस प्रार्थना पत्र में जहाँ पर थाना व् जिला और पता अपना डाले और अगर अपने आप डाले तो अपने दस्त्क्त करे और अगर वकील से करवाए तो वकील अपने दस्त्क्त करेगा |

कानून की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए।अन्य जानकारी के लिए - https://sharimllb.blogspot.com/?m=1


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